भोपाल: Bhopal News: अब प्रदेशभर के मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों पर मिलने वाले डिस्काउंट का प्रचार करना गैरकानूनी माना जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ने इसे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के खिलाफ बताते हुए सभी फार्मासिस्टों और मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है।
काउंसिल के अनुसार डिस्काउंट का लालच देकर मरीजों को आकर्षित करना न सिर्फ एक अनैतिक व्यापारिक गतिविधि है बल्कि इससे मरीजों की सेहत से भी खिलवाड़ होता है। इसलिए अब मेडिकल स्टोर्स पर दवा पर छूट दर्शाने वाले बोर्ड लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से 15 दिनों के भीतर डिस्काउंट वाले बोर्ड हटाने की अपील की है। फार्मेसी काउंसिल ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी मेडिकल स्टोर पर तय समय सीमा के बाद भी डिस्काउंट बोर्ड लगे मिले तो उस स्टोर या फार्मासिस्ट का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
